जानिए कैसे गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई निराश्रित वृद्ध सहायता योजना 2023 (Niradhar Vrudh Sahay Yojana 2023) नें गरीब वृद्धों को प्रतिमाह ₹750 से ₹1000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान करने का उद्देश्य है। इस आर्टिकल में आपको आवश्यक दस्तावेजों, आवेदन प्रक्रिया और योजना के लाभ की सभी जानकारी मिलेगी।
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के तहत बुजुर्गों को कितनी सहायता मिलेगी? गुजरात सरकार द्वारा निराश्रित बुजुर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निराश्रित वृद्ध सहायता योजना (Destitute Elderly Assistance Scheme) शुरू की गई है। इस योजना के तहत, गुजरात सरकार निराश्रित वृद्धों को प्रति माह Rs 750 से Rs 1000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
निराधार वृद्ध सहाय योजना गुजरात 2023 (Niradhar Vrudh Sahay Yojana 2023)
Niradhar Vrudh Sahay Yojana 2023
इस प्रकार, गुजरात सरकार द्वारा निराश्रित वृद्धों के लिए संकट मोचन सहाय योजना, वय वंदना योजना, पालक माता पिता योजना, दिव्यांग लग्न सहाय योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, दिव्यांग बस पास योजना आदि कई योजनाएं चलाई जाती है।
आज मैं आपको निराधार वृद्ध सहाय योजना 2022 के बारे में सभी जानकारी देने जा रहा हूँ, जैसे कि इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज, इस योजना के लिए आवेदन कहाँ करें, इस योजना के लिए आवश्यक आवेदन पत्र को कहाँ से डाउनलोड करें, इस योजना के लिए आय सीमा क्या है, आखिरी तारीख क्या है, निराधार वृद्ध सहाय योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है? हम आपको इस तरह की जानकारी देंगे। यदि आपको यह लेख पसंद आया हो, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करके हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं।
योजना का नाम | निराश्रित बुजुर्ग एवं निराश्रित विकलांग सहायता योजना |
राज्य | गुजरात |
लाभार्थी-1 | बुजुर्ग का 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र का बेटा नहीं होना चाहिए |
लाभार्थी – | 2 विकलांग आवेदक की आयु 45 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए या 75% से अधिक विकलांगता होनी चाहिए। |
गुजरात | राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया |
लॉन्च दिनांक: | 01/04/1978 |
सहायता उपलब्ध | रु. 750/- से रु. 1000/- तक |
डिजिटल गुजरात पोर्टल से आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://sje.gujarat.gov.in/ |
गुजरात सरकार चाहती है कि गुजरात राज्य में निवास करने वाले निराश्रित वृद्धों की वित्तीय मदद करें, साथ ही प्रत्येक विकलांग व्यक्ति और स्वतंत्र व्यक्तियों के समाज को एक पूर्ण जीवन जीने में सहायता करना चाहती है, इसलिए उन्होंने एक वृद्ध सहायता योजना शुरू की है। इस योजना को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग के नियंत्रण में सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा क्रियान्वित किया गया है और इसे अंग्रेजी में “Assistance Destitute Old Age Pension-ASD” कहा जाता है।
निराश्रित वृद्ध सहायता योजना के लिए पात्रता
ननकिय सहाय योजना केतहत निराश्रित वृद्धों को गुजरात राज्य के निराश्रित वृद्धों के लिए राज्य सरकार के वित्तीय सहाय खाते द्वारा कार्यान्वित की गई है। निम्नलिखित व्यक्तियाँ इस से लाभ प्राप्त कर सकती हैं:
- गुजरात राज्य के निराश्रित वृद्धों और निराश्रित विकलांगों के लिए वित्तीय सहायता योजना 01/04/1978 से गुजरात राज्य में प्रभावी है।
- आवेदक की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- यदि आवेदक विकलांग हैं, तो उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और विकलांगता 75% होनी चाहिए।
- यदि आवेदक के पुत्र 21 वर्ष की आयु के हैं, यानी भूखा पर मानसिक रूप से अस्थिर हैं, जैसे कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, तो आवेदक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति का यह आवश्यक है कि वह कम से कम दस वर्ष या उससे अधिक समय तक गुजरात राज्य के स्थायी निवासी हो।
निराश्रित वृद्ध सहायता योजना के लिए आय सीमा
निराश्रित वृद्ध सहायता योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए सामाजिक सुरक्षा विभाग के निदेशक ने गुजरात सरकार द्वारा एक आय सीमा तय की है।
इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र के लिए एक लाख पंध्रश लाख रुपये (RS 1,50,000/-) और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले आवेदक की वार्षिक आय एक लाख बीसी लाख रुपये (1,20,000/-) से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर यह सीमा अधिक होती है, तो वह इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकता।
ASD योजना के लाभ (Benefit)
यदि निराश्रित वृद्ध सहायता योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से 74 वर्ष या उससे अधिक हो, तो उसे सालाना Rs 750 से Rs 1000 (RS 1000/-) की सहायता प्राप्त करने का पात्र होगा।
इस प्रकार, गुजरात सरकार द्वारा प्रदान की गई प्रत्येक माह की सहायता को व्यक्ति के बैंक खाते में जमा किया जाएगा जिसने डी.बी.टी. (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से हर माहजमा किया जाएगा।
गुजरात विकलांग पेंशन योजना (ASD) का अर्थ यह है कि गुजरात सरकार ने निराश्रित विकलांग व्यक्तियों के रखरखाव के लिए इस योजना की शुरुआत की है, इस योजना के तहत लाभार्थियों की आयु 45 वर्ष से अधिक और विकलांगता 75% से अधिक होनी चाहिए। इस योजना के तहत वे मासिक Rs 750 प्राप्त करेंगे।
निराश्रित वृद्ध सहायता पेंशन योजना के आवश्यक दस्तावेज
निराश्रित वृद्ध सहायता पेंशन योजना (Indigent Old Age Support Pension Scheme) द्वारा गुजरात सरकार द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की सूची निम्नलिखित है:
- आवेदक की आयु की प्रमाणिकता, जैसे कि स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (लिविंग सर्टिफिकेट) या जन्म तिथि की प्रतिलिपि, या कोई भी प्रकार की चिकित्सा प्रमाण पत्र जो उनकी आयु को साबित करता हो।
- आधार कार्ड
- लाभार्थी जॉन डीयर होल्डिंग प्रमाणपत्र, जिसे सिविल सर्जन की प्रमाणपत्र भी कहा जाता है।
- आय प्रमाणपत्र
- आवेदक के पुत्र की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक है और वह शारीरिक रूप से विकलांग है, तो उनके प्रतिशत अपांगता दिखाने वाला प्रमाणपत्र।
- पति के पास पुत्र नहीं है यदि वह 21 वर्ष की आयु या उससे अधिक है, यानी वयस्क है।
- बैंक पासबुक की पहली पृष्ठ की ज़ेरॉक्स।
वृद्ध पेंशन योजना फॉर्म PDF डाउनलोड | निराश्रित वृद्ध सहाय योजना गुजरात फॉर्म
★ PDF डाउनलोड ★ |
दी गई डाउनलोड बटन पर क्लिक करके निराश्रित वृद्ध पेंशन सहाय योजना के फॉर्म को डाउनलोड करें और फिर इसकी ज़ेरॉक्स प्राप्त करके आप इस योजना का ऑनलाइन या ऑफ़लाइन लाभ उठा सकते हैं।
निराश्रित वृद्ध सहायता योजना के आवेदन पत्र कहाँ मिलेगा? क्या आपको यह मिलेगा?
निराधार वृद्ध सहायता योजना का आवेदन पत्र गुजरात सरकार द्वारा मुफ्त में प्रदान किया जाता है। आप इस योजना के आवेदन पत्र को नि: शुल्क प्राप्त कर सकते हैं निम्नलिखित कार्यालयों से:
- जिला कलेक्टर कार्यालय।
- प्रांत कार्यालय।
- तालुका ममलतदार कार्यालय और सार्वजनिक सेवा केंद्र।
- ग्राम पंचायत केंद्र की वी.ई.सी. कं। आप ऑपरेटर से जा कर डिजिटल गुजरात ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।
पेंशन योजना के आवेदन की प्रक्रिया का अधिकार किसके पास है?
निराधार जीराडी सहाय योजना या वृद्ध पेंशन योजनाओं के आवेदन को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का अधिकार जिलों के तालुका ममलतदारों को आधिकारिक रूप से सौंपा गया है ताकि वे इस योजना के आवेदन को मंजूरी दे सकें या अस्वीकार कर सकें।
वृद्ध पेंशन सहाय योजना ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर
बुजुर्ग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर के साथ उनके पते का निम्नलिखित है:
पता: निदेशक, सामाजिक सुरक्षा विभाग का कार्यालय, ब्लॉक-नंबर-16, भोय भीम, डॉ.जीवराज मेहता भवन, सेक्टर-10, गांधीनगर-382010, गुजरात (भारत)।
- संपर्क फोन नंबर: +91 79232 56309
ओफिसिअल वेबसाइड :👉 अहा से देखे |
होम पेज : 🕸️ अहा से देखे |
पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प: निराधार वृद्ध सहाय योजना के तहत कितनी सहायता उपलब्ध है?
उ: Rs 750 से Rs 1000 प्रति माह
प: निराधार वृद्ध सहाय योजना की नई आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
उ: https://sje.gujarat.gov.in/
प: निराश्रित वृद्ध सहायता योजना के लिए आयु सीमा क्या है?
उ: 60 वर्ष या उससे अधिक।
प: निराश्रित वृद्ध सहायता योजना के लिए आवेदन पत्र कहाँ मिलेगा?
उ: आप इसे यहाँ दिए गए डाउनलोड लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या आप उनकी आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
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